★ NIA (National Investigation Agency) क्या है ?...
- जाने विस्तार से,,,,,
यह देश में आतंकवाद का मुकाबला करने के लिये भारत सरकार द्वारा गठित एक संघीय जाँच एजेंसी है। यह केंद्रीय आतंकवाद विरोधी कानून प्रवर्तन एजेंसी के रूप में कार्य करती है। इसे राज्यों से विशेष अनुमति लिये बिना राज्यों में आतंक संबंधी अपराधों से निपटने के लिये अधिकृत किया गया है।
NIA 31 दिसंबर, 2008 को संसद द्वारा पारित राष्ट्रीय जाँच एजेंसी अधिनियम, 2008 के लागू होने के साथ अस्तित्व में आई थी।
◆ स्थापना के कारण-
दरअस, वर्ष 2008 में मुंबई पर हुए भीषण आतंकी हमले के बाद आतंकवाद का मुकाबला करने के लिये एक केंद्रीय एजेंसी की ज़रूरत महसूस की गई और NIA का गठन हुआ। आतंकी हमलों की घटनाओं, आतंकवाद के वित्तपोषण एवं आतंक संबंधित अन्य अपराधों का अन्वेषण करने के लिये गठित NIA के संस्थापक महानिदेशक राधा विनोद राजू थे।■ NIA के प्रमुख उद्देश्य-
● राष्ट्रीय जाँच एजेंसी का लक्ष्य एक ऐसी बेहतरीन जाँच व्यवस्था बनाना है जो सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर आधारित हो।
●NIA का उद्देश्य उच्च स्तर पर प्रशिक्षित, साझेदारी उन्मुख कार्यबल बनाकर आतंकवाद और राष्ट्रीय स्तर पर सुरक्षा संबंधी अन्य जाँचों में उत्कृष्टता के मानक स्थापित करना है।
●NIA का उद्देश्य मौजूदा और संभावित आतंकवादी समूहों/व्यक्तियों पर लगाम लगाना है।
●इसके अलावा आतंकवाद से जुड़ी सूचनाओं/जानकारियों का डेटाबेस विकसित करना भी इसके उद्देश्यों में शामिल है।
■ NIA के प्रमुख लक्ष्य-
NIA को सौंपे गए सभी मामलों जाँच करने के लिये जाँच के नवीनतम वैज्ञानिक तरीकों का इस्तेमाल करना और उच्च मानक स्थापित करने के लिये अनुसूचित अपराधों की गहराई से पेशेवराना जाँच करना।●प्रभावी और शीघ्र कार्रवाई सुनिश्चित करना।
●पूर्णतः पेशेवर, परिणामोन्मुखी संगठन के रूप में काम करना, भारत के संविधान के तहत प्रचलित कानूनों को प्रमुखता देते हुए मानवाधिकारों की सुरक्षा और व्यक्ति की गरिमा की रक्षा करना।
●नियमित अभ्यास और सर्वोत्तम प्रथाओं एवं प्रक्रियाओं के माध्यम से एक पेशेवर कार्यबल विकसित करना।
●सौंपे गए कर्त्तव्यों का निर्वहन करते हुए वैज्ञानिक रुझान और प्रगतिशील भावना प्रदर्शित करना।
●एजेंसी की गतिविधियों के हर क्षेत्र में आधुनिक तरीकों और नवीनतम प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहित करना।
●NIA अधिनियम के कानूनी प्रावधानों का अनुपालन करने के दौरान राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की सरकारों तथा अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ पेशेवर और सौहार्द्रपूर्ण संबंध बनाए रखना।
●आतंकवादी मामलों की जाँच में सभी राज्यों और अन्य जाँच एजेंसियों की सहायता करना।
●आतंकवाद से संबंधित सभी सूचनाओं का डेटाबेस बनाना और राज्यों तथा अन्य एजेंसियों के साथ उपलब्ध डेटाबेस को साझा करना।
■ अन्य देशों में आतंकवाद से संबंधित कानूनों का अध्ययन और विश्लेषण करना तथा नियमित रूप से भारत मे मौजूदा कानून की
पर्याप्तता का मूल्यांकन करना और आवश्यक्तानुसार परिवर्तनों के लिये प्रस्ताव पेश करना।
Source-paperlessstudy
NIA (National Investigation Agency) क्या है ? | National Organization of India
Reviewed by Govind Nagar Dhakad
on
September 18, 2019
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