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राज्यसभा में पास हुआ, तीन तलाक बिल । राष्ट्रपति की मंजूरी पर बन जायेगा कानून।| TRIPLE TALAK BILL PASSED|| WOMEN EMPOWERMENT || Rajyasabha ||Current News ||

मुस्लिम महिलाओं और मोदी सरकार दोनों के लिए मंगलवार का दिन एेतिहासिक था। 

TRIPLE TALAK BILL PASSED|| WOMEN EMPOWERMENT || Rajyasabha ||Current News ||

तीन तलाक बिल(triple talak bill)  का राज्य सभा(rajyasabha) में पास होना। इस कुप्रथा के खत्म होने के साथ-साथ मुस्लिम महिलाओं का मोदी सरकार पर भरोसा और उम्मीद दोनों बढ़ गई है।
भरोसा इसलिए क्योंकि भाजपा की संघर्ष से उन्हें सदियों से चली आ रही इस कुप्रथा से आजादी मिल गई, तो वहीं उम्मीद इसलिए बढ़ गई है क्योंकि अब ये महिलाएं इस इंतजार में हैं कि तीन तलाक के बाद निकाह हलाला और बहुविवाह जैसी कुप्रथा खत्म हो।


Must Read:
*क्या है, तीन तलाक ? -पूरी जानकारी के लिए क्लिक करें।

*राज्यसभा ने आरटीआई (RTI) संशोधन विधेयक ,2019 पारित किया ।

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*मुख्य बाते:-

* वोटिंग के दौरान बिल के पक्ष में 99 और विरोध में 84 वोट पड़े।

 * अगस्त 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने तलाक-ए-बिद्दत यानी एक बार में तीन तलाक को असंवैधानिक और गैर-कानूनी करार दिया था। 

* इसके बाद 2 साल में यह बिल 2 बार लोकसभा से पारित होने के बाद राज्यसभा में अटक गया। 

* आम चुनाव के बाद तीसरी बार यह विधेयक 25 जुलाई को लोकसभा से पारित हुआ। 5 दिन बाद ही यह राज्यसभा से भी पास हो गया। 

* अब राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद यह कानून बन जाएगा। 

* तीन तलाक देने के दोषी पुरुष को 3 साल की सजा सुनाई जाएगी। पीड़ित महिलाएं अपने और नाबालिग बच्चों के लिए गुजारे-भत्ते की मांग कर सकेंगी।


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तीन तलाक से संबंधित केस:-

आतिया साबरी केस:-
2012 में आतिया साबरी की शादी हुई थी। आतिया की दो बेटियां हैं। उनका आरोप है कि लगातार 2 बेटियां से उनके शौहर और ससुर नाराज थे और उन्हें घर से निकालना चाहते थे। उनका कहना है कि दिसंबर 2015 में उन्हें जहर पिलाकर मारने तक की कोशिश की गई थी, पड़ोसियों ने उन्हें बचाया। इसके बाद वह अपने मायके चली गई थीं, जहां वह करीब डेढ़ साल तक रहीं। ससुराल में आतिया को दहेज के लिए भी प्रताड़ित किया जा रहा था। 2016 में आतिया के पति ने कागज पर तीन तलाक लिखकर आतिया से अपना रिश्ता तोड़ लिया था। आतिया ने दहेज उत्पीड़न समेत कई धाराओं में उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया तो पति ने उसके नाम फर्जी खाता खोलकर 12 लाख का गबन किया था। लेकिन, इस मामले में भी उसका पति ही अब फंस गया है।

आतिया का बयान:-
तीन तलाक बिल पास होने से इतनी खुशी है कि उसे जाहिर नहीं कर सकती हूं। मोदी जी ने हमारे लिए जो लड़ाई लड़ी वो रंग लाई है। कोई भी कानून 100 फीसद खरा नहीं उतरता है। लेकिन, इस कानून से मुस्लिम महिलाओं को काफी राहत मिलेगी। जिन लोगों ने बिल के खिलाफ वोट दिया उनसे मन दुखी है। बिल के खिलाफ वोट देने वाले मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ क्यों हैं, ये समझ नहीं आता है।

2017 में आया था सुप्रीम कोर्ट का फैसला-

अगस्त 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने एक बार में तीन तलाक (तलाक-ए-बिद्दत) की 1400 साल पुरानी प्रथा को असंवैधानिक करार दिया था और सरकार से कानून बनाने को कहा था।सरकार ने दिसंबर 2017 में लोकसभा से मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) विधेयक पारित कराया लेकिन राज्यसभा में यह बिल अटक गया था।विपक्ष ने मांग की थी कि तीन तलाक के आरोपी के लिए जमानत का प्रावधान भी हो। 2018 में विधेयक में संशोधन किए गए, लेकिन यह फिर राज्यसभा में अटक गया।इसके बाद सरकार सितंबर 2018 में अध्यादेश लेकर आई। इसमें विपक्ष की मांग काे ध्यान में रखते हुए जमानत का प्रावधान जोड़ा गया। अध्यादेश में कहा गया कि तीन तलाक देने पर तीन साल की जेल होगी।  
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20 देशों में है तीन तलाक पर प्रतिबंध-
लोकसभा में तीन तलाक बिल पास होने से पहले केंद्रीय कानून मंत्री ने रविशंकर प्रसाद ने बताया कि तीन तलाक पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद से 24 जुलाई तक तीन तलाक के 345 मामले आ चुके हैं। प्रसाद ने सदन से पूछा कि क्या इन महिलाओं को सरकार ऐसे ही सड़क पर छोड़ दें। केंद्रीय मंत्री प्रसाद ने कहा कि 20 से अधिक देशों में तीन तलाक पर प्रतिबंध है इसलिए इस कानून को राजनीति के चश्मे से नहीं देखना चाहिए।


राज्यसभा में पास हुआ, तीन तलाक बिल । राष्ट्रपति की मंजूरी पर बन जायेगा कानून।| TRIPLE TALAK BILL PASSED|| WOMEN EMPOWERMENT || Rajyasabha ||Current News || राज्यसभा में पास हुआ, तीन तलाक बिल । राष्ट्रपति की मंजूरी पर बन जायेगा कानून।| TRIPLE TALAK BILL PASSED|| WOMEN EMPOWERMENT || Rajyasabha ||Current News || Reviewed by Govind Nagar Dhakad on July 31, 2019 Rating: 5

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